Rajasthan Palanhar Yojana:अनाथ और बेसहारा बच्चों को सरकार रू2500 हर महीने देगी

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राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई पालनहार योजना राज्य के अनाथ, बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को अनाथालय भेजने के बजाय उनके अपने घर या रिश्तेदारों के साथ सुरक्षित और स्नेहपूर्ण वातावरण में पालना-पोषण ही सके।

Rajasthan Palanhar Yojana
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सरकार बच्चों की शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों के लिए हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे उनका भविष्य बेहतर और सुरक्षित बनाया जा सके।

Rajasthan Palanhar Yojana योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उदेश्य यह है की गरीब परिवार के बच्चों को परिवार का स्नेह और साथ प्रदान करना है।तथा बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाना है।और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को उज्जवल भविष्य प्रदान करना उदेश्य है। 

Rajasthan Palanhar Yojana आर्थिक सहायता

इस योजना के अंतर्गत गरीब बच्चों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता इस प्रकार है :-

  • मासिक सहायता: ₹1500 से ₹2500 प्रति माह (श्रेणी के अनुसार)
  • वार्षिक सहायता: ₹2000 अतिरिक्त, जिससे किताबें, कपड़े और अन्य आवश्यक सामान खरीदे जा सकें।

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?

इस सरकारी योजना का लाभ इस श्रेणी के गरीब बच्चे उठा सकते है :-

  • जिन बच्चों के माता-पिता का निधन हो चुका हो।
  • जिनके माता-पिता को फांसी या उम्रकैद की सजा हुई हो।
  • विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिला के बच्चे।
  • अत्यंत गरीब परिवारों के बच्चे।

पात्रता मानदंड

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों के परिवार की वार्षिक आय ₹1,20,000 से कम होनी चाहिए।
  • बच्चे की आयु 0 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • 0-6 वर्ष के बच्चों का नाम आंगनवाड़ी में और 6-18 वर्ष के बच्चों का नाम मान्यता प्राप्त स्कूल में लिखा हुआ होना अनिवार्य है।

पालनहार योजना के फायदे

  • अनाथ बच्चा अनाथालय जाने से बचकर परिवार के साथ खुशी से रह सके।
  • अनाथ एवं गरीब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार हो सके।
  • बच्चों का पालन पोषण करने वाले को नियमित एवं आर्थिक रूप से सहयोग मिलता रहे।
  • बच्चों का आत्मविश्वास और मानसिक विकास बेहतर हो सके।

जरूरी दस्तावेज

इस सरकारी पालनहार योजना मे आवेदन करने के लिए बच्चों के पास ये जरुरी दस्तावेज होने आवश्यक है :-

  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र या कोर्ट का आदेश प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक आदि।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  1. सबसे पहले उमीदवार राजस्थान पालनहार योजना पोर्टल पर जाएं।
  2. फिर SSO ID से लॉगिन करना है।
  3. उसके बाद आवेदन फॉर्म को सही से पूरा भरकर सबमिट कर देना है
  4. अंत मे आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखना है।

 ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

उमीदवार अपना ऑफलाइन आवेदन अपने नजदीकी बाल विकास कार्यालय, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत में जाकर अपने सभी आवश्यक दस्तावेज साथ मे अटैच करके फॉर्म भरकर जमा करवा देना है।

उमीदवार यहां से ऑनलाइन आवेदन करें 

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