सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब उन्हें नौकरी के साथ-साथ अतिरिक्त छुट्टियों का लाभ भी मिलने वाला है। सरकार ने स्पेशल लीव को लेकर बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में कर्मचारियों को 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव दी जाएगी। आइए जानते हैं क्या है नया नियम और किन-किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ।

Govt Employee leave Rules क्या है स्पेशल लीव?
सरकारी नौकरी में कई प्रकार की छुट्टियाँ मिलती हैं जैसे आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, चिकित्सकीय अवकाश आदि। इन्हीं में एक स्पेशल लीव भी होती है, जिसे कुछ खास स्थितियों में स्वीकृत किया जाता है। अब सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए अंगदान करने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है।
Govt Employee leave Rules 42 दिन की छुट्टीया
केंद्र सरकार ने धार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा हाल ही में एक आदेश जारी किया गया है।जिस आदेश के अनुसार, अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अंगदान करता है, तो उसे 42 दिन की स्पेशल छुट्टियां दी जाएगी।
यह आदेश नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (NOTTO) की सिफारिशों के आधार पर जारी किया गया है। उद्देश्य है कि अंगदाता को ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
किन अंगों के लिए मिलेगा स्पेशल लीव?
सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित अंगों का अनुदान डोनेशन करते हैं तो उन्हें यह सुविधा मिलेगी:-
- किडनी (Kidney)
- लिवर (Liver)
- अन्य अंग जो मेडिकल रूप से डोनेट किए जा सकते हैं।
इस मे विशेषज्ञों का मानना है कि एक व्यक्ति के लिए एक किडनी भी पर्याप्त होती है, इसलिए किडनी डोनेट करना पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है।
छुट्टी के नियम और शर्तें
- यह 42 दिन की छुट्टी सिर्फ अंगदान करने वाले कर्मचारियों को ही दी जाएगी।
- छुट्टी की स्वीकृति चिकित्सा दस्तावेज़ और अस्पताल की रिपोर्ट के आधार पर होगी।
- यह अवकाश स्पेशल कैजुअल लीव की श्रेणी में गिना जाएगा, यानी इसका अन्य छुट्टियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
निष्कर्ष
सरकार का यह कदम न केवल सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहित देगा, बल्कि अंगदान जैसे नेक कार्य को भी बढ़ावा मिलेगा। इस फैसले से कर्मचारी बिना चिंता के अंगदान कर सकेंगे और रिकवरी के लिए पर्याप्त समय भी पा सकेंगे।
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